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नाबालिग छात्रा को गर्भवती करने वाले नेपाली युवक को 20 साल की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और उसके बाद गर्भवती मामले में नेपाली मूल के युवक को 20 साल की कठोर कारावास और ₹20000 का अर्थ दंड लगाया है.साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का निर्णय भी दिया गया.
शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला नैनीताल जिले के बेतालघाट क्षेत्र का हैं.23 नवंबर 2021 को नाबालिग छात्रा घर से बेतालघाट बाजार के लिए निकली थी जहां से वह लापता हो गई थी.24 नवंबर को उसके पिता ने भवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई पुलिस ने 19 फरवरी 2023 को दोनों को नेपाल बार्डर बनबसा से बरामद किया. पता चला कि आप आई छात्रा को बाला फुसलाकर अपने साथ नेपाल ले जाने की फिराक में था.

मेडिकल परीक्षण में पीड़िता तीन माह की गर्भवती पाई गई और यह भी पाया गया कि आरोपी स्याला वार्ड 11 सतयान नेपाल, हाल निवासी तल्ला रामगढ़ अनिल कंवर पुत्र राम सिंह पीड़िता के गर्भ में पल रहे बच्चे का बायोलॉजिकल पिता है. गर्भवती होने पर किशोरी के जान के खतरा को देखते हुए कोर्ट के आदेश से पीड़िता का गर्भपात कराया गया.

पूरे मामले में इस नौ गवाह परीक्षित कराए छह गवाहों और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने अनिल कंवर को 20 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.कोर्ट ने पीड़िता की भरण पोषण के लिए चार लाख रुपये प्रतिकर देने का निर्णय भी दिया है.

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