खबर प्रहरी,गैरसैंण। राज्य सरकार ने बुधवार को गैरसैंण मानसून सत्र के पहले दिन उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली अध्यादेश सदन के पटल पर पेश कर दिया है। गुरुवार को इसे विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा और चर्चा के बाद यह पारित हो सकता है। साथ ही उत्तराखंड में दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए जल्द कानून अस्तित्व में आ जाएगा।
बुधवार को सदन में शाम पांच बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते हुए संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह अध्यादेश सदन के पटल पर रखा। मार्च में सरकार ने कैबिनेट से अध्यादेश को मंजूरी देते हुए लागू कर दिया था लेकिन अध्यादेश की संवैधानिक समय सीमा छह माह खत्म होते देख इसे सदन के पटल पर रख दिया है, ताकि इसे विधिवत कानून की शक्ल दी जा सके। अध्यादेश में हड़ताल, विरोध, प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान किया गया है।
ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा
इस कानून के तहत नुकसान की भरपाई के लिए रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। अध्यादेश में उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक सम्पत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष घटना के तीन महीने के भीतर ट्रिब्यूनल के सामने अपील करेंगे।